जिंदा हैं हम! ये साबित करना आसान हुआ, EPFO ने पेंशनधारकों को दी बड़ी राहत
देशभर में करीब 3.65 लाख कामन सर्विस सेंटर (CSC) हैं. EPFO ने इन सेंटर्स के साथ टाई-अप किया है.
अब पेंशनधारक अपने घर के पास कॉमन सर्विस सेंटर पर ही अपना जीवन प्रमाण बना सकते हैं. (फाइल चित्र- PTI)
अब पेंशनधारक अपने घर के पास कॉमन सर्विस सेंटर पर ही अपना जीवन प्रमाण बना सकते हैं. (फाइल चित्र- PTI)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पेंशन मिलती रहे, इसके लिए पेंशनधारक को हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट (life certificate) यानी जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) ईपीएफओ के पास जमा कराना होता है. अगर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया जाता है तो पेंशनधारक को मृतक समझकर अगले साल जनवरी में उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है.
जीवन प्रमाण पत्र को पेंशनधारक (Pensioner) जिस बैंक की ब्रांच से पेंशन पाते हैं, उस ब्रांच में भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. हालांकि प्रमाणपत्र देने के बाद पेंशन फिर से शुरू हो जाती है.
अब आते हैं उस खबर पर जो पेंशनधारकों के बड़े ही काम की है. EPFO ने देशभर में पेंशन पाने वाले 65 लाख लोगों को बड़ी राहत दी है. अब पेंशनधारक अपने घर के पास कॉमन सर्विस सेंटर (common service center) पर ही अपना जीवन प्रमाण बना सकते हैं.
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देशभर में करीब 3.65 लाख कामन सर्विस सेंटर (CSC) हैं. EPFO ने इन सेंटर्स के साथ टाई-अप किया है. कॉमन सर्विस सेंटर पर पेंशनधारकों के दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिए जाएंगे.
हालांकि EPFO के रीजनल सेंटर में भी जाकर जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है. देशभर में ईपीएफओ के 125 रीजनल सेंटर हैं. देश के 117 जिलों में भी जिला स्तर के ईपीएफ ऑफिस हैं, वहां भी यह काम हो सकता है. इसके अलावा जिस बैंक से पेंशन मिलती है वहां भी जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है.
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जीवन प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैध माना जाएगा. पेंशन लेने वाले कर्मचारी साल में कभी भी ये प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं.
पहले यह नियम था कि नवंबर में सभी को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता था. हालांकि जिन लोगों को पुराना प्रमाण पत्र जमा कराना है उनके लिए अंतिम तारीख नवंबर महीने तक ही रहेगी.
(रिपोर्ट- भूपेंद्र सोन/ नई दिल्ली)
09:39 PM IST